ट्रैफिक नियम तोड़ने पर 15 दिन के भीतर आ जाएगा नोटिस, केंद्र सरकार ने जारी किए नए नियम
रोड, ट्रांसपोर्ट एंड हाइवे मिनिस्ट्री ने संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट 1989 के तहत नोटिफिकेशन जारी किया है.
(File Image: PTI)
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अगर आपने ट्रैफिक नियम तोड़ा (Traffic rules), तो आपको 15 दिन के भीतर नोटिस मिल जाएगा. रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री (MoRTH) ने इसको लेकर नए नियम जारी किए हैं. मिनिस्ट्री की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, स्टेट इन्फोर्समेंट एजेंसियों को ट्रैफिक नियमों (Traffic Rules) के उल्लंघन से जुड़े मामले में 15 दिनों के भीतर अपराधी को नोटिस भेजना होगा. इसके साथ ही चालान के निपटान तक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखना होगा.
रोड, ट्रांसपोर्ट एंड हाइवे मिनिस्ट्री ने इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और रोड सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट 1989 के तहत नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसमें चालान जारी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाएगा.
रोड मिनिस्ट्री ने इसको लेकर सिलसिलेवार ट्वीट किया है. ट्ववीट में कहा, ''नियम तोड़ने का नोटिस अपराध की घटना के 15 दिनों के भीतर भेजी जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग के जरिए जुटाए गए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को चालान के निपटारे तक सुरक्षित किया जाना चाहिए.’’
The notice of offence shall be sent within fifteen days of the occurrence of the offence and the electronic record collected by way of electronic monitoring should be stored till the disposal of challan.
— MORTHINDIA (@MORTHIndia) August 19, 2021
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का होगा इस्तेमाल
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नए नियमों के मुताबिक, ट्रैफिक रूल्स का पालन कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या अन्य दूसरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा. राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर पर यह सुनिश्चित करेंगी. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में स्पीड कैमरा, सीसीटीवी कैमरा, स्पीड गन, बॉडी वीयरेबल कैमरा, डैशबोर्ड कैमरा, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट की पहचान वाले डिवाइसेस (एएनपीआर), वे-इन मशीन और अन्य टेक्नेालॉजी शामिल हैं.
मिनिस्ट्री ने कहा है कि राज्य सरकार यह तय करेंगी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नेशनल हाइवे, स्टेट हाइवे और महत्वपूर्ण जंक्शन पर लगाई जाए. कम से कम 10 लाख से अधिक आबादी वाले सभी बड़े शहरों (नोटिफिकेशन में शामिल 132 शहर भी शामिल) में इन डिवाइसेस को लगाया जाए. मिनिस्ट्री ने यह भी कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऐसी जगह लगाई जाए, जिनसे ट्रैफिक में किसी तरह की रुकावट या ट्रैफिक स्लो न होने पाए.
चालान के लिए होगा फूटेज का इस्तेमाल
नए नियमों के मुताबिक, किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के फूटेज में लोकेशन, डेट एंड टाइम का जिक्र होगा. इसका इस्तेमाल तय स्पीड लिमिट में ड्राइविंग नहीं करने, अनाधिकृत जगह पर पार्किंग करने या गाड़ी रोकने, हेडगीयर या हेलमेट नहीं पहनने पर चालान जारी करने के लिए किया जा सकेगा. इन फूटेज का इस्तेमाल रेड लाइट जंप करने, इलीगल तरीके से वोटरटेक करने और अन्य ट्रैफिक नियम तोड़ने पर भी चालान के लिए किया जाएगा.
03:12 PM IST